नोएडा।
जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ रेप करने के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने की। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चावनपाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली में
20 जुलाई 2019 को नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी सोनू ने घर में घुसकर उनकी 12 साल बेटी के साथ रेप किया। घटना के समय लड़की घर में अकेली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई। जिसमें पुष्टि हुई कि आरोपी के कपड़े से, जो खून के निशान मिले थे, वह पीड़िता के खून से मैच हुए थे। अदालत ने केस में इसे अहम साक्ष्य माना।