Saturday, March 15, 2025
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अरे वाह ! अब 3 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं …जानिए कैसे

by Watan Kesari
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नई दिल्ली।

Union Budget 2024:- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 में सभी नौकरीपेशा, प्रोफेशनल, कारोबारी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में जबरदस्त राहत दी है। वित्त मंत्री ने ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही  ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है।

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टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान

नए रिजीम के तहत अब 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी यह आय टैक्स फ्री है। वहीं 3 से 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को 5 प्रतिशत, 7 से 12 लाख वालों को 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख वालों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। जबकि 15 लाख से ऊपर इनकम वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।

TDS में देरी अपराधमुक्त:

वित्तमंत्री ने कहा कि टैक्स दाखिल करने की डेट तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चैरिटी के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी । इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।” 

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