नई दिल्ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली , लिहाजा अब उन्हें हर हाल में रविवार को वापस जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया और 5 जून की तारीख मुक़र्रर कर दी। दरअसल, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है।
नहीं काम आया कोई हथकंडा:
हालांकि जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल ने लगातार प्रयास किए। इसी कड़ी में अपनी खराब सेहात और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई जिसकी सुनवाई शनिवार को हुई। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया। कोर्ट में केजरीवाल के लिए एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू पेश हुए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने दलील दी कि कल शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। ऐसे बयान देकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।
दोनों पक्षों की लंबी-चौड़ी दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 5 जून को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगी।