नई दिल्ली।
दिल्ली दंगा मामले में साजिश के आरोपों का सामना कर रहे जेएनयू के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद को मंगलवार (28 मई) को बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट में एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने खालिद की याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के सामने से वापस ले ली थी जमानत याचिका:
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की सुप्रीम कोर्ट की बेंच 14 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, जब खालिद के वकील वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को सूचित किया कि जमानत याचिका वापस ली जा रही है। बताया जाता है कि कपिल सिब्बल ने कहा था, ”परिस्थितियों में बदलाव के कारण हम पीछे हटना चाहते हैं और राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहते हैं.” लेकिन अब कड़कड़डूमा कोर्ट से भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को 2020 में गिरफ्तार किया गया था।