गुजरात।
गुजरात के राजकोट में TRP मॉल के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में 27 मौतों पर गुजरात हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर खुद संज्ञान याचिका दायर की और याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा।
कोर्ट ने कहा कि निगम को यह बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने एक दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अगली की सुनवाई सोमवार (27 मई) को होगी।
कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर बेहद तल्ख टिप्पणी की । कोर्ट ने कहा कि ‘यह मानव निर्मित आपदा है। अहमदाबाद में सिंधुभान रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।