गाजियाबाद,
गाजियाबाद के मोदीनगर में भोजपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के आदेश पर एक दारोगा विपिन कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
आरोप है कि दारोगा ने मांस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति का नाम हटाने के लिए दो लाख रुपये की मांग की थी। व्यक्ति ने 70 हजार रुपये दे दिए थे। बाकी रकम नहीं मिलने पर दारोगा ने मुकदमे से व्यक्ति का नाम नहीं निकाला। रुपये वापस मांगने पर व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। मेरठ फलावदा निवासी सबलू की तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिसमें कहा गया है
कि आठ सितंबर 2022 को भोजपुर थाने में मांस तस्करी को लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं था। बावजूद इसके उसका नाम मुकदमे में जोड़ा गया। दारोगा विपिन कुमार ने नाम निकालने के नाम पर उससे दो लाख रुपये की मांग की। दो गवाहों के सामने सबलू ने 70 हजार रुपये दे दिए। बाकी रुपये का इंतजाम नहीं हो सका। इसके चलते सबलू ने दारोगा से 70 हजार रुपये वापस मांगे। आरोप है कि दारोगा ने रुपये वापस देने का इनकार कर दिया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। व्यक्ति का आरोप है
कि इस मामले में गो रक्षक दल के सदस्य सुमित शर्मा निवासी रहीसपुर थाना बाबूधाम गाजियाबाद भी शामिल है। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। वर्तमान में दारोगा विपिन कुमार की तैनाती से संबंधित जानकारी की जा रही है।