गाजियाबाद।
बॉलीवुड के ख्याति प्राप्त कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा पर गाजियाबाद की अदालत ने सख्त आदेश जारी करते हुए उन्हें 13 नवंबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का हुक्म सुनाया है। यह मामला 2016 में गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में सत्येंद्र त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें रेमो डिसूजा पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सत्येंद्र से फिल्म निर्माण के लिए पैसे लेकर उन्हें दोगुना करने का झूठा आश्वासन दिया था।
मामले की जड़ें 2013 में रिलीज हुई फिल्म “अमर मस्ट डाई” से जुड़ी हैं, जिसमें जरीन खान और राजीव खंडेलवाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। सत्येंद्र त्यागी के अधिवक्ता मोहनीश जयंत के अनुसार, रेमो ने सत्येंद्र के बैंक खाते में बड़ी धनराशि ली थी और वादा किया था कि एक वर्ष के भीतर वह पैसे दुगुने कर देंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो सत्येंद्र ने 2016 में रेमो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। कोर्ट ने रेमो को चेतावनी दी है कि यदि वे 13 नवंबर को अदालत में उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।