जोधपुर।
जोधपुर की कमर्शियल कोर्ट (महानगर प्रथम) ने धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म “जिगरा”, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं, की रिलीज पर अस्थाई रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
क्लास 41 के तहत टाइटल विवाद
परिवादी भल्लाराम चौधरी के वकील ओमप्रकाश मेहता ने बताया कि 5 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शन को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि “जिगरा” टाइटल उनके क्लास 41 के तहत रजिस्टर्ड है, जो फिल्म निर्माण और निर्देशन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाता है। इसके बावजूद प्रोडक्शन हाउस ने इस नाम का इस्तेमाल किया, जिस पर आपत्ति जताई गई।
कोर्ट का आदेश
न्यायालय ने नोटिस का जवाब नहीं मिलने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिससे फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता मेहता के अनुसार, धर्मा प्रोडक्शन ने भी अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन वो फिलहाल लंबित है।
“जिगरा” टाइटल पर विवाद
भल्लाराम चौधरी का कहना है कि वह “जिगरा क्लासेज” नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जिसका ट्रेडमार्क 15 सितंबर 2023 से पंजीकृत है। धर्मा प्रोडक्शन ने भी इसी नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
आर्थिक नुकसान का खतरा
चौधरी का दावा है कि फिल्म के इसी नाम से रिलीज होने पर उनके ब्रांड को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस आधार पर कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश भार्गव ने कॉपीराइट उल्लंघन के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। अब धर्मा प्रोडक्शन को 14 अक्टूबर की सुनवाई में अपना पक्ष रखना होगा।