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शिमला।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित संजोली मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को आदेश दिया कि वे खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण ध्वस्त करें। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि 2 महीने के अंदर मस्जिद की ऊपर की उन 3 मंजिलों को ध्वस्त करने के बाद स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें, जो अवैध साबित हुई हैं।