मुंबई।
मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत को मानहानि केस में दोषी करार दिया हैं। कोर्ट की और से उन्हें 15 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सौमैया ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज
दरअसल ये मामला साल 2022 का है जब संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया था।
सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
कोर्ट के फैसले पर संजय राउत की टिप्पणी
कोर्ट के फैसले पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर होता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं।