नई दिल्ली।
दिल्ली में जनता की सुविधा और उन्हें यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने चालान राशि पर 50 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। इन चालान में मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध शामिल हैं।
इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिन के अंदर और बाद में जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिन के भीतर चालान का निपटारा किया जाना आवश्यक होगा।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं- 177, 178(1)या(2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192ए, 194( 1), 194(2), 194ए, 194बी (1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ (ए) और (बी), 196 और 198 में तथा उसके अंतर्गच बनाए गए नियमों पर यह लागू होगा।