Tuesday, April 8, 2025
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केजरीवाल के PA को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्वाति मालिवाल मामले में मिली जमानत

by POOJA BHARTI
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नई दिल्ली।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखीं, ‘कि बिभव को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें जांच पूरी होने तक मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसा करने से बिभव गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

महिला सांसद से इस तरह की मारपीट कोई मामूली बात नहीं

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की जमानत का विरोध जताते हुए कोर्ट से जमानत ना देने की मांग की। दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा कि अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए। सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह से मारपीट की गई, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि इस केस में आरोपी 100 दिन से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जो चोट लगी है, वो मामूली है। आप ऐसे केस में किसी को यूं ही जेल में नहीं रख सकते। ये जमानत का मामला है। आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए।

ASG एसवी राजू ने कहा कि इस केस में कुछ अहम गवाहों के बयान होने है. ये गवाह बिभव कुमार से प्रभावित हो सकते हैं. एक बार उनके बयान हो जाए, तब मैं जमानत का विरोध नहीं करूंगा. इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसे तो हम किसी को भी ज़मानत नहीं दे पाएंगे.

बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की थी। उसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं.

बिभव कुमार गवाहों को कर सकता है प्रभावित

कोर्ट ने कहा था कि इस बात का भी संदेह है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। ये घटना 13 मई की है और दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

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