नई दिल्ली।
पिछले कुछ दिनों से सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार के नेम प्लेट संबंधित फरमान पर मचे जबरदस्त सियासी घमासान को सावन के पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने विराम दे दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों के इस आदेश पर रोक लगाते हुए तीनों सरकारों को नोटिस भी जारी किया है।
गौरतलब है कि सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए इन सरकारों ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि कांवड़ियों के रूट स्थित भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह भी बताना होगा कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है।
सोमवार को इस मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कई तल्ख टिप्पणी करते हुए इस सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है।