नई दिल्ली।
High Court bluntly scolds Union Ministry on allotment of land to AAP’s office :- दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए अस्थायी जमीन आवंटन की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 25 जुलाई तक फैसला लेने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। आज यानि मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने कोर्ट से इस मामले पर फैसला करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा था। बता दें कि इससे पहले भी मंत्रालय को 6 हफ्तों का समय मिला था,जो बुधवार (17 जुलाई) को खत्म हो रहा है।
मंत्रालय ने दिया ये तर्क:
बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि वह इन दिनों सांसदों के आवास के आवंटन से जूझ रही है। समय मांगने पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। चार हफ्ते का और समय नहीं दिया जा सकता है। आप 25 जुलाई तक फैसला कर लीजिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी दफ्तर खाली करने का समय दिया है।