Saturday, March 15, 2025
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10वीं व 12वीं की स्कूल परीक्षाओं को लेकर लगाई धारा 144

by POOJA BHARTI
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परीक्षाओं को सुचारु रुप से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों की लगाई डयूटी


हरियाणा।

Section 144 imposed regarding 10th and 12th school examinations:- जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की ओपन स्कूल परीक्षाओं का आयोजन 3 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यह परीक्षाएं दोपहर 1.30 बजे से सायं 5.30 मिनट तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। 

यह आदेश 3 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक दोपहर 1.30 बजे से सायं 5.30 मिनट तक जारी रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की मशीन भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के तहत अधिकारियों को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। इसके साथ-साथ पुलिस विभाग सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की नियुक्ति भी की गई है। परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए उडऩदस्ता की ड्यूटी भी लगाई गई है।

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