नई दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शनिवार को आदेश दिया कि वो अपने सभी सोशल मीडिया अकॉउंट से शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाएं। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भी जारी किया है।
गौरतलब है कि 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले में से जुड़ी सुनवाई हुई थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। यह वीडियो रिकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया सभी अकाउंट्स पर शेयर की थी। हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनीता केजरीवाल को आदेश दिया है कि ये वीडियो हटाएं।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया। अदालत ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि मामले में आगे की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।