सीतापुर।
यूपी के सीतापुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को 16 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह ने दो साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को धारा 147,353,337 के तहत दोषी पाया गया है। सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को धारा 147 में एक साल और धारा 353 में दो साल और धारा 357 के तहत तीन माह की सजा सुनाई गई है।
दरअसल,मामला 13 जुलाई 2008 का है
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सीतापुर के तत्कालीन ईओ निहाल चंद ने दर्ज मुकदमा कराया था। सपा के कद्दावर नेता राधेश्याम जायसवाल के ऊपर 16 साल पहले सरकारी कार्यों में बाधा और मारपीट के आरोप लगे थे। सबूतों और गवाहों के आधार पर एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। फिलहाल कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा किया है। बताया जाता है कि उनका कद सपा के अंदर बहुत बड़ा है। वह तीन बार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। वह सपा के टिकट पर चार बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी दुलारी देवी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। बताया जाता है कि राधेश्याम जायसवाल मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे।