उत्तरप्रदेश।
माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किए जाने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने अफसरों को गैंगस्टर के मामलों में जल्दबाजी नहीं करने और नियमों का पूरी तरह पालन करने का आदेश दिया है। अदालत ने अब्बास अंसारी के साथ आरोपी बनाए गए शाहबाज आलम खान, नवनीत सचान और फराज खान की याचिकाओं को मंजूर करते हुए एफआईआर को रद्द किया है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके बाद अब्बास को जेल से बाहर आने में कुछ आसानी मिलेगी।
गौरतलब है कि अब्बास अंसारी व चार अन्य के खिलाफ इसी साल 29 जनवरी को चित्रकूट जिले के कर्वी पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की संस्तुति के लिए 25 जनवरी को हुई डीएम वा एसपी की बैठक को सही नहीं माना।