नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में 15 से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर दौड़ने से पूरी तरह से प्रतिबंध है। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों को जब्त किया है। परिवहन विभाग अधिकारियों ने दिल्ली में पार्किंग और प्रबंधन नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए जब्त वाहनों पर कार्रवाई के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
सूत्रों के अनुसार, नए नियमों के तहत अगर एक्सपायर अवैध वाहन पार्किंगों में खड़े पाए जाता है, तो विभाग द्वारा पुलिस की मद्द से पुराने वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। विभाग द्वारा जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए 90 दिन के बजाय केवल 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि इस अवधि के भीतर वाहनों को नहीं छुड़ा पाते है, तो पहले की तरह 15 दिन के बजाय केवल 7 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, साथ ही नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद वाहनों को सार्वजनिक नीलामी में डाल दिया जाएगा, या फिर स्क्रैप करा दिया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, जब्त वाहनों को समय अनुसार नहीं छुड़ाने के कारण स्क्रैप वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा हल्के यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया हैं, इससे पहले पुराने वाहनों को छुड़ाने के लिए 90 दिन का समय देने के बाद 10 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन नए नियमों के तहत 10 दिन का समय ही दिया जाएगा, उसके बाद सिर्फ 7 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, साथ ही वाहनों को खींचने का शुल्क भी देना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग द्वारा नए बदलावों होने के बावजूद भी वाहनों को खींचने का शुल्क पहले जैसा ही रखा है, साथ ही शुल्क वाहनों की श्रेणी पर निर्भर करता है, जिसके लिए 200 से 1500 रुपये तक लिए जाते हैं, यदि कोई वाहन 7 दिन के भीतर नहीं छुड़वाते है, तो शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कई वाहन मालिक जब्त सार्वजनिक परिवहन या मालवाहक वाहनों को छुड़ाने के लिए नहीं आते हैं, जिससे पार्किंग स्थल पर वाहनों का अंबार लगा हुआ है, इससे अन्य वाहनों को खड़ा करने की जगह तक नहीं बच पाती है, नए नियमों के लागू होने से न केवल इन वाहनों का निपटान तेजी से किया जा सकेगा, बल्कि सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या पर भी लगाम लगाई जा सकेगी