नोएडा,
नोएडा में 26 जनवरी से सिर्फ उन्हीं दो पहिया वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा। जिसके चालक और परिचालक दोनों हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पर आएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से ” नो हेलमेट नो फ्यूल ” अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सात दिनों के अंदर नोएडा के सभी पेट्रोल पंप नो हेलमेट नो पेट्रोल के होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए है।
ये निर्देश डीएम ने जारी किए है। एआरटीओ सिया राम ने बताया कि बिना हेलमेट की वजह से सड़क दुर्घटना में जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है।
इसके तहत एआरटीओ विभाग, एनजीओ, ट्रैफिक पुलिस, प्राधिकरण के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ताकि वो वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एंव उप्र मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सभी पेट्रोल संचालकों को अपने यहां सीसीटीवी लगाने भी होंगे। ताकि यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो स्पष्ट प्रमाण मिल सके। गलती किसकी है।