Sunday, March 16, 2025
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नोएडा प्राधिकरण ने लगाई प्रॉपर्टी डीलरों की धांधली पर रोक

by POOJA BHARTI
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नोएडा।


नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर (टीएम) कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब तक टीएम कैंसिल कराने पर टीएम चार्ज का 2.5 प्रतिशत पैसा काटकर आवेदक को पूरा पैसा वापस कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टीएम कैंसिल कराने पर आवेदक का पूरा टीएम चार्ज प्राधिकरण जब्त कर लेगा। नियमों में बदलाव प्राॅपर्टी डीलरों की धांधली को बंद करने के लिए किया गया। नोएडा की जमीन बेश कीमती है। यहां हर कोई आशियाना बनान चाहते है।

प्राधिकरण के इस लूप होल का फायदा प्रॉपर्टी डीलर जमकर उठा रहे थे। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर बाजार में किसी जरूरत मंद से सस्ती दरों पर जमीन या फ्लैट खरीदते है। एक बार फ्लैट या जमीन खरीदने पर डीलर को प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करानी होती है। इसे ही प्रॉपर्टी का टीएम यानी ट्रांसफर ऑफ मैमोरैंडम कहते है। इसके लिए टीएम कराने वाले आवेदक को प्राधिकरण में खरीदी गई कुल प्रॉपर्टी की लागत का 2.5 प्रतिशत देकर टीएम कराना होता है। नियम ये कहता है कि एक बार टीएम होने के बाद 60 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवानी होती है। यानी दो महीने का समय प्रॉपर्टी डीलर के पास रहता है। इसका फायदा प्रॉपर्टी डीलर उठाते है। इस दौरान वह किसी अन्य ग्राहक को प्रॉपर्टी बेच देते है। इसके बाद प्राधिकरण में टीएम कैंसिल करने का आवेदन करते है। प्राधिकरण टीएम के रूप में जमा की गई राशि में से 2.5 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज काट कर डीलर को पूरा पैसा वापस कर देता है। जिससे डीलर को डबल फायदा होता है। एक तो उसने सस्ती जमीन महंगे दामों में बेची दूसरा उनका टीएम चार्ज भी बच गया। अब डीलर ऐसा नहीं कर सकेंगे। मसलन यदि बिना रजिस्ट्री कराए डीलर टीएम कैंसिल कराने के लिए आवेदन करता है तो उसका पूरा टीएम चार्ज जब्त कर लिया जाएगा। बता दे नोएडा में रोजाना करीब 15 से 20 टीम होते है। प्राधिकरण की कमाई का एक ज़रिया भी यही है। साथ ही डीलरों ने इस लूप होल को अपने लिए कमाई का ज़रिया बना लिया था। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि नए नियम से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

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