Saturday, March 15, 2025
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दिल्ली सरकार लाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट 

by Watan Kesari
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नई दिल्ली।

राजधानी में चार दिन पहले हुए कोचिंग हादसे को लेकर मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री आतिशी ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कानून के दायरे में लाया जाएगा। वहीं, मेयर ने कोचिंग सेंटर्स पर नियमों की अनदेखी मिलने पर सील किए जाने की कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। 

मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्कूलों की तरह कानून के दायरे में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टिट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता, फीस निर्धारण, भ्रामक विज्ञापन आदि को रेगुलेशन के तहत लाया जाएगा। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी रेगुलर जांच होगी। एक्ट के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में दिल्ली सरकार, फायर, एमसीडी के अधिकारी और स्टूडेंट्स भी होंगे। इस एक्ट पर लोगों की भी राय ली जाएगी। 

ये भी पढ़ें:- IAS कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट की जबरदस्त फटकार।

वहीं मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। इसके बाद हम उस नियम को दिल्ली विधानसभा में पारित करेंगे। आने वाले सम में भी सीलिंग की कार्रवाई चलती रहेगी। 

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