लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए 1 जून से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। जिसके अनुसार यूपी में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्ड नेम अथवा किसी अन्य ब्राण्ड नेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut
Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है। विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।
अधिसूचना में आदेशित किया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.06.2024 से प्रतिबन्धित किया जाता है।