नई दिल्ली।
स्वाति मालीवाल केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार (27 मई) को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विभव कुमार ने भी मालीवाल पर झूठे केस में फंसाने के आरोप हुए पुलिस में शिकायत दी है।
सोमवार सुबह कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो अपना फैसला चार बजे देगा। चार बजे कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।