नई दिल्ली।
दिल्ली के विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में नवजात शिशुओं की मौत का जिम्मेदार नवीन किची फरार हो गया था। नवीन इस बेबी केयर सेंटर का मालिक है और दिल्ली के ही पश्चिम विहार में रहता है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि अस्पताल के मालिक पर धारा 336 और धारा 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद से ही नवीन की तलाश की जा रही थी, वह घटना के बाद से ही फरार था। कई टीमें लगाई गई थी, जो नवीन की तलाश में दबिश दे रही थीं। देर शाम नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दोषी पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
क्या है IPC 336 और 304ए?
जानकारों की माने तो, आईपीसी की धारा 336 के तहत उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, जिसकी जल्दबाजी या लापरवाही से मानव जीवन या दूसरों की निजी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। ऐसे मामलों में आरोपी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो दो सौ पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। या फिर दोनों दंड लगाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 304ए के तहत आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास या फिर दस साल तक की सजा मिलने का प्रावधान है।